भारतीय संविधान में अनुसूची (सूची) को "अनुसूची" कहा जाता है। यह एकमात्र भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है जिसके तहत संविधान के संविधाननिर्माताओं ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत और विशेष विधियों को सूचीबद्ध किया है। यह उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं:

अनुसूची पहला (1st Schedule): इसमें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं, विधान सभाओं और विधान परिषदों के संख्यात्मक विवरण, उनकी सीमाओं और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी शामिल होती है।


अनुसूची द्वितीय (2th Schedule): यह अनुसूची भारतीय अदालतों के अधिकारों और कर्तव्यों को संबोधित करती है। यह अदालतों के गठन  प्रशासनिक संरचना, अधिकारियों की सूची  न्यायाधीशों के वेतन और अन्य सामग्री को सूचीबद्ध करती है।


अनुसूची तृतीय (3th Schedule):-  इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति  उपनियुक्त राष्ट्रपति और अन्य पदों के लिए शपथ ग्रहण की प्रक्रिया और पदों के संबंधित विवरण शामिल होते हैं।


अनुसूची चतुर्थ (4th Schedule):- यह अनुसूची राज्य संघ सूची और संघ क्षेत्रीय अधिकारियों की सूची को संबोधित करती है। इसमें विभिन्न राज्यों के लिए प्रभारी अधिकारियों की जिम्मेदारियों के विवरण उनकी पदों की संख्या और उनके कार्यक्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है।


अनुसूची पांचवीं (5th Schedule): यह अनुसूची जनजातियों के लिए आरक्षण, प्रशासनिक और वित्तीय प्रशासन, भूमि और अन्य विषयों के संबंध में विशेष विधियों को सूचीबद्ध करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करना है।



यह अनुसूचियों का संक्षेपिक विवरण है और इनमें से प्रत्येक अनुसूची में विभिन्न विषयों पर विवरण होता है जो भारतीय संविधान के तहत विशेष प्रावधानों को संबोधित करते हैं। यह विवरण आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में मूल ज्ञान प्रदान करता है।